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Sunday 23 August 2020

'एयर ट्रांसपोर्ट बबल' संधि तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं : MHA

कोरोनावायरस के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वालों (Air Travel) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए. इसके तहत उन देशों से भारत आने के लिए भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा जिनके साथ भारत का एयर ट्रांसपोर्ट बबल समझौता (Air Transport Bubble Agreements) है. भारत का ये समझौता सात देशों के साथ है, जिसमें यूके, यूएस, जर्मनी जैसे देश शामिल हैं. भारत इस लिस्ट को बढ़ाकर 13 और देश इसमें जोड़ना चाह रहा है.

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