डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट में बड़ा बदलाव। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार ने सुझाव और आपत्तियां मांगी, जिन पर 18 फरवरी के बाद विचार होगा
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